परामर्शदाता सदन

(विश्व संसद का सदन)

परामर्शदाता सदन 200 परामर्शदाताओं से मिलकर बनेगा जो बीस विश्व निर्वाचन एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से प्रस्तुत नामांकनों में से समान संख्या में चुने जाएँगे, जैसा कि अनुच्छेद 2.5. और 2.6. में परिभाषित है, प्रत्येक क्षेत्र से दस।1

परामर्शदाता सदन के सदस्यों के लिए नामांकन प्रत्येक विश्व निर्वाचन एवं प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तथा वैज्ञानिक अकादमियों और संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों द्वारा किए जाएँगे। नामित व्यक्ति परिसर के बाहर जीवन के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो सकते हैं, साथ ही परिसर के भीतर के भी।

प्रत्येक विश्व निर्वाचन एवं प्रशासनिक क्षेत्र से परामर्शदाता सदन के नामित व्यक्ति, आपस में मतदान करके, नामित व्यक्तियों की संख्या को निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के दोगुने से कम और तीन गुने से अधिक नहीं घटाएँगे।

परामर्शदाता सदन के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए नामित व्यक्तियों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और वे मानवता की सेवा की शपथ लेंगे। कोई निवास संबंधी आवश्यकता नहीं होगी, और किसी नामित व्यक्ति को उस क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहाँ से उसे नामित या निर्वाचित किया गया है।

प्रत्येक क्षेत्र से परामर्शदाता सदन के सदस्यों का निर्वाचन उस विशेष क्षेत्र से विश्व संसद के अन्य दो सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

परामर्शदाता दस वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाएँगे। परामर्शदाता सदन के आधे सदस्य प्रत्येक पाँच वर्ष में निर्वाचित किए जाएँगे। परामर्शदाता बिना किसी सीमा के लगातार कार्यकालों तक सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता का एक मत होगा।

परामर्शदाता सदन (HoC) सीट आरेख
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संदर्भ:

1. पृथ्वी संघ के लिए संविधान (CFoE) के अनुच्छेद 19 की धारा 19.3

पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया: 2026-07-11